विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अंतर्गत कब्जे का वाद सामान्यतः संपत्ति के स्वत्व धारक द्वारा ही दायर किया जा सकता है |
लेकिन मेरिया मारगेरिडा सिक्यूरिया फर्नांडिस बनाम इरेस्मो जेक डे सिक्यूरिया (एo आईo आरo 2012 एसo सीo 1727) के मामले में उन बातों का उल्लेख किया गया है जिनका विवरण देते हुए ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे का वाद लाया जा सकता है जो संपत्ति का स्वत्व धारक नहीं है | यह बातें निम्नांकित हैं --
- संपत्ति का स्वामी कौन है;
- संपत्ति का स्वत्व;
- स्वत्व विलेख किसके कब्जे में है;
- कब्जे का दावा करने वाले व्यक्ति की पहचान;
- कब्ज़ा प्राप्त करने की तारीख;
- कब्जे में कैसे आया, पूर्ण विवरण;
- संपत्ति का क्रय करने की अवस्था में प्रतिफल का विवरण;
- यदि किरायेदार है तो अनुज्ञप्ति शुल्क;
- दावाकृत व्यक्ति के साथ रहने वाले व्यक्ति;
- पश्चातवर्ती आचरण जिनसे उसे कब्ज़ा प्राप्त करने का हक़ मिला हो या ऐसा हक़ समाप्त हो गया हो, तथा
- दावे का आधार, इत्यादि |
Source: CLA,
LLB. 3 YEAR PROGRAMME
LAW OF CONTRACT - I ( THE SPECIFIC RELIEF ACT-1963)
Dr. Ram Manohar Lohiya Awadh University, Ayodhya
Dr. RMLAU Ayodhya
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