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प्रश्न - अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि को परिभाषित कीजिए?

अनुच्छेद 13 प्रयोजन के लिए विधि के अंतर्गत कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, अधिसूचना, रूढ़ियां और प्रथाएं सम्मिलित हैं । अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त किया गया है । 
    सम्मिलित शब्द यह सूचित करता है कि यह गणना उदाहरणात्मक है सर्वांगीण नहीं है ।  इस प्रकार विधि में  उपरोक्त के अलावा अन्य को भी शामिल किया जा सकता है ।
  द्वारिका नाथ बनाम स्टेट AIR 1959 SC 249 के मामले में कार्यपालिका अधिकारी द्वारा जारी किया गया 'प्रशासनिक आदेश' को अनुच्छेद 13 में विधि मान्य किया गया है । 
विधि शब्द में सरकार द्वारा अपने अधिकारी को दिए गए निर्देश शामिल नहीं है । विधि शब्द के अधीन केवल अधिनियम ही नहीं आते बल्कि ऐसी रूढ़िया और प्रथाएं  भी है जिनमें कानून का बल है परंतु ऐसी व्यक्तिगत विधि जो कि असंहिताबद्ध  है विधि की परिभाषा में नहीं आती हैं । 

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