Ticker

6/recent/ticker-posts

प्रश्न - विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अंतर्गत संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कौन करवा सकता है?

         कौन संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करवा सकता है?

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करवा सकते हैं |

enforce


  1. संविदा का कोई पक्षकार,
  2. संविदा में पक्षकार का हित प्रतिनिधि या मालिक, लेकिन जहाँ पर विद्वत्ता, कुशलता एवं शोधन क्षमता और व्यक्तिगत योग्यता उस संविदा में एक सारवान महत्व रखती है तो उस दशा में स्वामी या प्रतिनिधि उस संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराने के लिए अधिकृत नहीं होगा |
  3. जहाँ विवाह, समझौता या एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य संदेहात्मक अधिकारों के किसी समझौते की संविदा है, वहां उसके अंतर्गत हित रखने का अधिकृत कोई व्यक्ति |
  4. जहाँ कि संविदा संपत्ति को आजीवन किराये पर देने के लिए की गयी है तो किरायेदार के वारिस भी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करवाने को अधिकृत होंगे |
  5. उत्तरभोगी जिसके पास करार की शर्तों के अनुसार संपत्ति पर कब्ज़ा है, संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करवा सकता है |
  6. वारिसों के रूप में उत्तरभोगी जो संविदा की शर्तों के अनुसार उत्तरभोगी के रूप में संपत्ति में हित रखता है संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करा सकता है |
  7. जहाँ किसी सार्वजनिक निकाय ने संविदा की है और बाद में अन्य निकाय में शामिल हो गयी है तो बाद का सार्वजनिक निकाय सम्मलेन के बाद उस संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करवा सकता है |
  8. जहाँ कि सार्वजनिक निकाय के प्रवर्तकों ने निर्गमन के पूर्व सार्वजनिक निकाय के प्रयोजनों के लिए संविदा की है उसका विनिर्दिष्ट अनुपालन वह सार्वजनिक निकाय करवा सकता है बशर्ते निकाय के निर्गमन होने के बाद उसने इस संविदा की स्वीकृति संविदा के अन्य पक्षकार को दे दी हो | उक्त के अनुपालन में प्रतिबन्ध यह है कि समवाय की संविदा को स्वीकार कर लिया हो और संविदा के अन्य पक्षकार को अपनी स्वीकृति की सूचना दे दी हो |

    जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वह विनिर्दिष्ट अनुपालन का दावा नहीं कर सकता | यहाँ तक कि बेनामीदार नहीं कर सकता कि संपत्ति का विक्रय करने वाला वास्तविक खरीददार वादी है | किन्तु अंशों के खरीदने की संविदा में खरीददार की वाद के दौरान मृत्यु होने पर उसके वैध प्रतिनिधि को पक्षकार ( वादी) बनाया जा सकता है और वे विनिर्दिष्ट अनुपालन करवा सकते हैं | जहाँ एक से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर संविदा की है तो इस संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए सभी व्यक्तियों को सम्मिलित रूप से वाद लाना होगा | यदि उनमें से कुछ वाद में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं तो विनिर्दिष्ट अनुपालन का निर्देश नहीं दिया जायेगा | 




Source: CLA

LAW OF CONTRACT - I

THE SPECIFIC RELIEF ACT - 1963

DR. RAM MANOHAR LOHIYA AWADH UNIVERSITY, AYODHYA

DR. RMLAU AYODHYA

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ