कौन संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करवा सकता है?
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करवा सकते हैं |
- संविदा का कोई पक्षकार,
- संविदा में पक्षकार का हित प्रतिनिधि या मालिक, लेकिन जहाँ पर विद्वत्ता, कुशलता एवं शोधन क्षमता और व्यक्तिगत योग्यता उस संविदा में एक सारवान महत्व रखती है तो उस दशा में स्वामी या प्रतिनिधि उस संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराने के लिए अधिकृत नहीं होगा |
- जहाँ विवाह, समझौता या एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य संदेहात्मक अधिकारों के किसी समझौते की संविदा है, वहां उसके अंतर्गत हित रखने का अधिकृत कोई व्यक्ति |
- जहाँ कि संविदा संपत्ति को आजीवन किराये पर देने के लिए की गयी है तो किरायेदार के वारिस भी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करवाने को अधिकृत होंगे |
- उत्तरभोगी जिसके पास करार की शर्तों के अनुसार संपत्ति पर कब्ज़ा है, संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करवा सकता है |
- वारिसों के रूप में उत्तरभोगी जो संविदा की शर्तों के अनुसार उत्तरभोगी के रूप में संपत्ति में हित रखता है संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करा सकता है |
- जहाँ किसी सार्वजनिक निकाय ने संविदा की है और बाद में अन्य निकाय में शामिल हो गयी है तो बाद का सार्वजनिक निकाय सम्मलेन के बाद उस संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करवा सकता है |
- जहाँ कि सार्वजनिक निकाय के प्रवर्तकों ने निर्गमन के पूर्व सार्वजनिक निकाय के प्रयोजनों के लिए संविदा की है उसका विनिर्दिष्ट अनुपालन वह सार्वजनिक निकाय करवा सकता है बशर्ते निकाय के निर्गमन होने के बाद उसने इस संविदा की स्वीकृति संविदा के अन्य पक्षकार को दे दी हो | उक्त के अनुपालन में प्रतिबन्ध यह है कि समवाय की संविदा को स्वीकार कर लिया हो और संविदा के अन्य पक्षकार को अपनी स्वीकृति की सूचना दे दी हो |
Source: CLA
LAW OF CONTRACT - I
THE SPECIFIC RELIEF ACT - 1963
DR. RAM MANOHAR LOHIYA AWADH UNIVERSITY, AYODHYA
DR. RMLAU AYODHYA
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