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प्रश्न - भारत में एकल नागरिकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए?

उत्तर - भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है । यहां राज्य के लिए अलग से नागरिकता का कोई उपबंध नहीं किया गया है। 


प्रत्येक नागरिक को नागरिकता से उद्भूत वे सभी अधिकार विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं । चाहे वह देश के किसी भी प्रांत का निवासी हो । अमेरिका में स्थिति बिल्कुल भिन्न है । अमेरिकन संविधान में संघीय सिद्धांत को कठोरता से लागू किया गया है । अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्राप्त है । एक तो संघ की नागरिकता और दूसरी उस राज्य की नागरिकता जहां व्यक्ति पैदा हुआ हो। और स्थाई रूप से निवास कर रहा हो । दोनों प्रकार की नागरिकता से भिन्न - भिन्न अधिकार और कर्तव्य नागरिकों को प्राप्त होते हैं । भारत में ऐसा नहीं है । इसका मुख्य कारण है कि हमारे देश में संघीय सिद्धांत को संशोधित रूप में अपनाया गया है । और एकल नागरिकता को मान्यता देकर भारत की अखंडता को बनाए रखने का प्रयत्न किया गया है ।

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