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क्या धारा 52 चकबंदी के प्रकाशन के बाद माल अदालतों में मुकदमा चल सकता है ?

चकबंदी अधिनियम की धारा 49 के अनुसार धारा 52 का प्रकाशन हो जाने के बाद उस मण्डल के जोत के हकों, कब्जों से संबंधित वे मामले जो चकबंदी के दौरान उठाए जा सकते थे, नहीं चलाए गए चकबंदी की घोषणा के बाद ऐसे मुकदमे किसी माल अदालत में नही चलाए जा सकते हैं, किंतु वे मुकदमे चकबंदी समापन से पूर्व चल रहे हैं, ये प्रकाशन होने के समय विचाराधीन थे, चलते रहेंगे । यह धारा सिर्फ नए मुकदमों को रोकती है ।


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