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जमीन पट्टे पर कैसे दी जा सकती है ?

 जब भूमि प्रबंधक समिति कोई जमीन पट्टे पर देना चाहता है तो जिस दिन भूमि देने के लिए बैठक बुलाई जानी है उस दिन से सात दिन पूर्व गांव में डुग्गी पिटवाकर खेतों के नंबर व रकबों की घोषणा की जायेगी |


        बैठक में ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार की जायेगी जो पट्टा लेने के इच्छुक हैं पट्टे की सूची निम्न क्रम में बने जायेगी |

  1. वह लोग जो शस्त्र सेना में सेवा करते हुए युद्ध में न्योछावर हो चुके हैं उनकी भूमिहीन विधवा, पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, और माता-पिता |
  2. ऐसे व्यक्ति जो युद्ध में निर्योग्य हो गये हैं और भूमिहीन है |
  3. भूमिहीन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य है |
  4. अन्य कोई भूमिहीन खेतिहर मजदूर |
  5. ऐसे भूमिहीन जिनके पास 1.62 हे० से कम भूमि है जो या तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसे पेंशन न दी गई हो व अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं | या ऐसे अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो भी उस गांव में न रहते हों किन्तु उस गांव के न्याय पंचायत के सर्किल में रहते हो | दीगर लोगों को उसी गांव का होना चाहिए |

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