उत्तर- जिस मण्डल/गांव में चकबंदी हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है ऐसी जगह जोत की जमीनें जब तक धारा 52 का प्रकाशन नही हो जाता या चकबंदी क्रियाएँ रद्द नहीं कर दी जाती तब तक बगैर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के इजाजत के अपने जोत का उपयोग खेती, बागवानी, पशुपालन, जिसमें मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी हैं, के अतिरिक्त अन्य दीगर कार्य के उपयोग में नहीं लायी जा सकती हैं | उल्लंघन करने पर 500 रूपये तक का दण्ड दिया जा सकता है |
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